रिकॉर्ड में हेराफेरी मामले पर सुनाया फैसला-अब्दुल्ला आजम की जमानत मंजूर

रिकॉर्ड में हेराफेरी मामले पर सुनाया फैसला-अब्दुल्ला आजम की जमानत मंजूर

रामपुर। एमपी- एमएलए कोर्ट की ओर से रिकॉर्ड में हेराफेरी मामले को लेकर सुनाये गए फैसले में कोर्ट ने पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की जमानत को मंजूर कर लिया है। फैसला आते पूर्व विधायक के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।

मंगलवार की अपराह्न तकरीबन 3:00 बजे रामपुर की एमपी- एमएलए कोर्ट की ओर से सुनाये गए फैसले में पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की जमानत को मंजूर कर लिया गया है। फिलहाल हरदोई की जेल में बंद पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ रिकॉर्ड में हेराफेरी के मामले को लेकर अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें कोर्ट ने पहले मामले को लेकर सुनवाई करते हुए अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।

जमानत याचिका मंजूर होने के बाद अब हरदोई की जेल में बंद अब्दुल्ला आजम की रिहाई का ऑर्डर हरदोई जेल भेजा जाएगा।

हालांकि अब्दुल्ला आजम की जमानत के बाद उनके पिता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की जमानत की संभावना अभी नहीं है। वह इसलिए कि पूर्व मंत्री के वकीलों ने स्थानीय अदालत में दाखिल की गई उनकी जमानत याचिका को वापस ले लिया है।

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