लखीमपुर हिंसा मामला आशीष मोनू की जमानत पर फैसला सुरक्षित

लखीमपुर हिंसा मामला आशीष मोनू की जमानत पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में वर्ष 2021 की 3 अक्टूबर दिन रविवार को हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मोनू की जमानत पर अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट ने आशीष मिश्र मोनू को हिंसा के मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया था।

बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आशीष मिश्र मोनू की जमानत याचिका का विरोध किया गया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत के विरोध की वजह पूछे जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ को बताया कि यह अपराध गंभीर कैटेगरी का है और आरोपी को इस मामले में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। आशीष मिश्र मोनू की जमानत याचिका का विरोध करने वाले लोगों की तरफ से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे अदालत में पेश हुए। दुष्यंत दवे ने कहा कि आरोपी को जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक साजिश और सुनियोजित तरीके से की गई हत्या थी‌। उच्चतम न्यायालय ने फिलहाल आशीष मिश्र मोनू की जमानत पर अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है।

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