सात वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा

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सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र की एक अदालत ने सात वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मृत्यु दंड और तीन लाख 25 हजार रूपये की सजा सुनायी है।

अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने शुक्रवार को दोष सिद्ध पाकर दोषी शिवम को मृत्युदंड एवं तीन लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने जघन्यतम अपराध मानते हुए आदेश दिया " दोष सिद्ध शिवम को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाय, जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। " अर्थदंड की समूची धनराशि तीन लाख 25 हजार रुपये मृतका के पिता को मिलेगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने सात नवंबर 2020 को बीजपुर थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी सात वर्षीय नाबालिग लड़की सात नवम्बर 2020 को घर के पास से लापता हो गयी थी।बीजपुर थाना क्षेत्र के महुली गांव निवासी शिवम के साथ खेलते हुए देखा गया था। इस तहरीर पर बीजपुर पुलिस ने अपहरण की एफआईआर दर्ज कर शिवम को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसकी निशानदेही पर लड़की के शव को नाले के पास से बरामद कर लिया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद हत्या व पॉक्सो एक्ट के धारा की बढ़ोतरी हुई। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में शिवम के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर शिवम को दोषी माना और फांसी की सजा सुनायी।

जघन्यतम अपराध के मामले में सोनभद्र जिले में यह चौथी फांसी की सजा सुनाई गई है। सबसे पहले एडीजे फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट अवनीश कुमार द्विवेदी की अदालत ने जिले में फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद एडीजे द्वितीय राहुल मिश्र की अदालत द्वारा दूसरी फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद लगातार दो फांसी की सजा क्रमशः एडीजे पॉक्सो कोर्ट पंकज श्रीवास्तव व चौथी सजा एडीजे पाक्सो कोर्ट निहारिका चौहान की अदालत से सुनाई गई है। कोर्ट में आए मृतका के माता-पिता ने कहा कि उनकी बेटी को अब न्याय मिला है। उन्होंने कोर्ट का धन्यवाद किया है।

वार्ता

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