बलात्कार के आरोपी को मृत्यु दंड

बलात्कार के आरोपी को मृत्यु दंड

बहराइच । उत्तर प्रदेश में बहराइच की एक अदालत ने नाबालिग से बलात्कार व हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई है जबकि उसके साथी को 20 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया। साथ ही मुख्य आरोपी पर 40 हजार व सहअभियुक्त पर 10 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो एक्ट संत प्रताप सिंह ने बुधवार को बताया कि 10 अप्रैल को बौण्डी थाना क्षेत्र के रेहुआ खास मे परचून की दुकान बंद कराकर घर भेजने के बहाने घरेलू ट्रैक्टर चालक फूल चन्द्र कनौजिया ने 12 वर्षीय बालिका को दुकान से कुछ दूर रास्ते मे तालाब के किनारे हवस का शिकार बनाया और भेद खुलने के डर से अपने साथी रोशन लाल पुत्र दुलारे के सहयोग से बालिका की गला दबाकर हत्या कर दी एवं शव को तालाब किनारे फेंककर फरार हो गया था। तालाब किनारे बालिका का शव मिलने के बाद क्षेत्रीय पुलिस ने शव को कब्जे मे लेकर अन्त्य परीक्षण हेतु भेजा और बालिका के साथ रेप की पुष्टि हुई।

पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा-364, 376(3), 302, 120(बी) व पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की तो घरेलू ट्रैक्टर चालक फूल चन्द्र कनौजिया व उसके साथी रोशन लाल का नाम रेप व जघन्य हत्याकाण्ड में सामने आया। पुलिस ने दोनो आरोपियो को गिरफ्तार कर कोर्ट मे पेश किया और न्यायिक हिरासत मे जेल भेज दिया। पुलिस ने डाक्टरी जांच रिपोर्ट के साथ न्यायालय मे आरोप पत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम पाक्सो एक्ट नितिन पाण्डेय ने रेप व हत्या के सनसनीखेज मामले मे विचारण के उपरान्त महज 6 माह के अन्तराल में आरोपियो को दोषी पाया।

न्यायाधीश ने रेप व हत्या के मामले मेे मुख्य आरोपी को फूल चन्द्र कनौजिया को मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई और सिर्फ हत्या के मामले मे दोषी पाये जाने पर उसके साथी रोशन लाल को 20 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया।




वार्ता

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