च्यवनप्राश को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची डाबर ने पतंजलि को बताया आदतन..
नई दिल्ली। च्यवनप्राश के विज्ञापन लेकर हाईकोर्ट पहुंची डाबर इंडिया लिमिटेड ने बाबा रामदेव की पतंजलि को आदतन अपराधी बताते हुए उसकी ओर से जारी किए जा रहे विज्ञापन पर रोक लगाने की डिमांड उठाई है।
मंगलवार को डाबर इंडिया लिमिटेड ने रामदेव की पतंजलि के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए उसके च्यवनप्राश से संबंधित उस विज्ञापन पर रोक लगाने की डिमांड की है जिसमें कथित रूप च्यवनप्राश को लेकर विज्ञापन प्रकाशित किये जा रहे हैं।
हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में डाबर इंडिया ने आरोप लगाया है कि पतंजलि आयुर्वेद उसके द्वारा उत्पादित च्यवनप्राश उत्पादों के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन चला रही है। याचिका में डाबर इंडिया लिमिटेड ने पतंजलि को तुरंत अपमानजनक विज्ञापन चलाने से रोकने के आदेश देने की डिमांड की है।
डाबर की अर्जी पर जस्टिस मिनी पुष्करणा ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेशों पर विचार करने के लिए जनवरी के अंतिम सप्ताह में मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। डाबर इंडिया लिमिटेड की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अखिल सिंबल ने दलील देते हुए कहा है कि पतंजलि आयुर्वेद एक आदतन अपराधी है।
इसके साथ ही उन्होंने इस साल की शुरुआत में पतंजलि के खिलाफ दर्ज अवमानना याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लेख किया है जिसमें पतंजलि, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने अखबारों में लिखित माफीनामा छपवाया था।