कोर्ट का सुप्रीम आदेश 26 जुलाई तक नहीं होगा ज्ञानवापी में ASI सर्वे

कोर्ट का सुप्रीम आदेश 26 जुलाई तक नहीं होगा ज्ञानवापी में ASI सर्वे

नई दिल्ली। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को आदेश दिया है कि वह 26 जुलाई तक ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को बंद रखेगी। इस दौरान मसाजिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने की सलाह देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि फिलहाल मस्जिद स्थल पर किसी प्रकार की खुदाई नहीं की जाएगी।

सोमवार को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजाम या मसाजिद कमेटी ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर फिलहाल 26 जुलाई की शाम 5:00 बजे तक के लिए रोक लगा दी है।


इसके अलावा अदालत ने अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम रोक दिया गया है। वाराणसी के जिलाधिकारी ने मीडिया के सवालों पर कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हर हाल में पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अर्थ है कि 2 दिनों के अंदर ही मुस्लिम पक्ष को उच्च न्यायालय जाना होगा ताकि सर्वे पर रोक कायम रहे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक बुधवार शाम 5:00 बजे तक फिलहाल प्रभावी है।

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