चोरी-अवैध हथियार मामले में कोर्ट का फैसला- सुनाई गई कारावास की सजा

चोरी-अवैध हथियार मामले में कोर्ट का फैसला- सुनाई गई कारावास की सजा

शामली। एसपी अभिषेक के निर्देशन में जनपद की मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते चोरी/अवैध हथियार के अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सुनाई गई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2019 को समीर पुत्र शमीम निवासी बडका रोड़ विजयनगर थाना बडौत जनपद बागपत के विरुद्ध मु0अ0सं0 793/2019 धारा 379 भादवि में थाना कैराना पर चोरी के मामलें में अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्त के कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया था । जिसमें अभियुक्त समीर उपरोक्त को धारा 379 में 01 वर्ष कारावास की सजा व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

ज्ञात हो कि वर्ष 2021 को शाहनवाज पुत्र अय्यूब निवासी मुस्तफाबाद थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 448/2021 धारा 4/25 A ACT में थाना कांधला पर अवैध चाकू रखने के मामलें में अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध चाकू बरामद किया गया था । जिसमें अभियुक्त शाहनवाज उपरोक्त को धारा 4/25 A ACT में 06 माह के कारावास की सजा व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

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