हत्या के मामले में अदालत का फैसला- चार को उम्रकैद- इतना लगा जुर्माना

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जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अनिल कुमार यादव की अदालत ने शनिवार को सुजानगंज थाना क्षेत्र में एक वर्ष पूर्व शराब पीने के विवाद को लेकर हत्या करने के चार आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 30-30 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार वादी परवेज अहमद ने सुजानगंज थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया कि सात मार्च 2023 को शाम चार बजे उसके गांव डालूपुर थाना सुजानगंज में उसके गाँव के शनि सिंह उर्फ रजनीश,तूफानी, रजनीश उर्फ नन्हका भैया व सुजीत उसके घर के सामने खड़ी उसकी बोलेरो के बोनट पर बैठकर शराब पी रहे थे और उसके घर की महिलाओं की तरफ देखकर अश्लील हरकत कर रहे थे। विरोध करने पर उसके चाचा जमालुद्दीन को लात, मुक्का व लाठी, डंडे से मारा।

शाम साढ़े सात बजे पूरी तैयारी के साथ आरोपी फिर आए और सुजीत व तूफानी अपने हाथ में पिस्तौल लेकर और अन्य लोग लाठी डंडे से लैस होकर हमला कर दिया। वादी के पिता कमाल हुसैन के सिर पर लोहे की राड से मार कर मरणासन्न कर दिया, जबकि उसकी माता मेहरुन्निसा, सरफराज, सितारा व नौ वर्षीया भांजी सनाया को मारकर घायल कर दिया। इलाज के दौरान नौ मार्च 2023 को पिता कमाल हुसैन की मृत्यु हो गई।

पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी शनि उर्फ रजनीश, तूफानी, सुजीत ,रजनीश सिंह उर्फ नन्हका भैया को भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 के अंतर्गत हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।

वार्ता

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