हत्या करने के मामले में अदालत ने पति को सुनाई उम्रकैद की सजा

हत्या करने के मामले में अदालत ने पति को सुनाई उम्रकैद की सजा

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में दहेज के लिये प्रताडित कर हत्या करने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सुनाई आजीवन कारावास की सजा व 40,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2015 में अभियुक्त रोबिन पुत्र तेजवीर निवासी ग्राम कसेरवा खुर्द थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली हाल पता टीचर्स कालोनी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा अपनी पत्नी की दहेज के लिये प्रताडित कर हत्या कर दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 568/2015 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था । उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त रोबिन उपरोक्त को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था । उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरुप शामली पुलिस द्वारा नियमित प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 16.11.2023 को न्यायालय एफटीसी-1 मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त रोबिन उपरोक्त को धारा 304बी भादवि में आजीवन कारावास व 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड, धारा 498ए भादवि में 03 वर्ष कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड, धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 02 वर्ष कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर उपरोक्त धाराओं में 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

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