अदालत ने सुनाई दो अपराधियों को सजा- इतना लगाया जुर्माना

अदालत ने सुनाई दो अपराधियों को सजा- इतना लगाया जुर्माना

शामली। एसपी अभिषेक के निर्देशन में थाना झिंझाना/मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते चोरी एवं अवैध हथियार के अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सुनाई गई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

1. गौरतलब है कि वर्ष 2020 मे थाना बाबरी क्षेत्रांर्तगत वादी आरिफ पुत्र अंसार निवासी मौहल्ला शाह मुबारिक थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा उसकी दुकान मे अज्ञात चोर द्वारा बैटरी व 01 हजार रूपये चोरी करने के सम्बन्ध मे मुकदमा अपराध संख्या 466/2020 धारा 380, 457 आईपीसी में थाना झिंझाना पर चोरी के मामलें में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया था। जिसमें अभियुक्त नजीर पुत्र शराफत निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली को धारा 380 व 457 आईपीसी में जेल मे बिताई गई अवधि के कारावास की सजा व 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

2. ज्ञाता हो कि वर्ष 2021 को शहजाद पुत्र शफीक निवासी ग्राम जिजौला थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 501/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में थाना झिंझाना पर अवैध हथियार के मामलें में अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसमे अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किया गया था। जिसमें अभियुक्त शहजाद उपरोक्त को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मे जेल मे बिताई गई अवधि के कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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