विभिन्न मामलों में तीन अपराधियों को न्यायालय ने जुर्माना सहित सुनाई सजा

विभिन्न मामलों में तीन अपराधियों को न्यायालय ने जुर्माना सहित सुनाई सजा

शामली। पुलिस अधीक्षक अभिषेक के निर्देशन में थाना झिंझाना, गढीपुख्ता, आदर्श मण्डी, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते 03 अलग-अलग मामलों में 03 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा कारावास की सजा सुनाई गई एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2004 में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा अभियुक्त निरंजन उर्फ काला पुत्र रतिराम निवासी पठानपुरा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली को मुकदमा अपराध संख्या 58/04 धारा 279/304ं आईपीसी में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिसमें थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था। जिसमें आज दिनांक 21.09.2022 को न्यायालय कैराना द्वारा धारा 279 आईपीसी में जेल में बिताई गई कारावास की सजा व 1000/- रूपये के अर्थदंड से तथा धारा 304ं भादवि में जेल में बिताई गई कारावास की सजा तथा 4000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

ज्ञात हो कि वर्ष 2006 में अभियुक्त रामकुमार पुत्र पूरण निवासी ग्राम मुंडेटकला थाना आदर्शमंडी जनपद शामली के विरूद्ध थाना आदर्शमंडी पर मुकदमा अपराध संख्या 297/2006 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। जिसमें आज दिनांक 21.09.2022 को न्यायालय स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट मुजफ्फरनगर द्वारा धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 04 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

मालूम हो कि वर्ष 2018 में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अभियुक्त बबलू पुत्र रामपाल निवासी ग्राम चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली को मुकदमा अपराध संख्या 544/18 धारा 379/411 आईपीसी में गिरफ्तार कर चोरी का माल किया गया था । जिसमें थाना झिंझाना पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था। जिसमें आज दिनांक 21.09.2022 को न्यायालय कैराना द्वारा धारा 379 व 411 आईपीसी के लिए 03-03 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है ।

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