सामूहिक दुष्कर्म के अपराधियों को कोर्ट ने सुनाई सजा-पुलिस की हुई प्रशंसा
मुजफ्फरनगर। एसएसपी विनीत जायसवाल के निर्देशन में मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने सामूहिक दुष्कर्म के अभियुक्तों को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
गौरतलब है कि दिनांक 19 अगस्त 2017 को वादिया द्वारा थाना नई मण्डी पर सूचना दी गयी कि अभियुक्तगण 1. मोन्टी पुत्र जबर सिंह निवासी सिमलाना थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर, 2. सहीद पुत्र सगीर निवासी सहावली थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर द्वारा वादिया के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी है, प्रकरण के सम्बन्ध में वादिया द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना नई मण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण मोन्टी व सहीद उपरोक्त को दिनांक 19.08.2017 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 01.09.2017 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में एसएसपी विनीत जायसवाल के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नई मण्डी के नेतृत्व में थाना नई मण्डी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 11.08.2022 को न्यायालय पॉक्सो कोर्ट - 01 द्वारा अभियुक्तगण 1. मोन्टी, 2. सहीद उपरोक्त को धारा 376डी, 5(छ)/6 पॉक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास व 30,000/-रुपये(प्रत्येक को) अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त अभियुक्त को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।