हत्या के मामले में अदालत ने अभियुक्तों को सुनाई उम्रकैद की सजा

हत्या के मामले में अदालत ने अभियुक्तों को सुनाई उम्रकैद की सजा

सहारनपुर। एसएसपी आकाश तोमर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 सहारनपुर द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित करने की सजा सुनाई गई।

गौरतलब है कि दिनांक 20-02-2014 को शान्ति स्वरुप बंसल पुत्र राधेश्याम निवासी मौ0 शंकरपुरी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर द्वारा अभियुक्त 1-आशु पुत्र राजकुमार निवासी स्वतन्त्र कालोनी थाना मण्डी, सहारनपुर 2-अंशुल पुत्र राजकुमार निवासी स्वतन्त्र कालोनी थाना मण्डी, सहारनपुर 3-जय किशन पुत्र जगपाल निवासी बेडकी सादाबाद थाना झबरेड़ा, हरिद्वार द्वारा वादी के पुत्र नरेश उम्र करीब 28 वर्ष की हत्या करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मुकदमा अपराध संख्या 57/2014 धारा 302/34/201 आईपीसी पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 422/14 पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 सहारनपुर मे विचाराधीन रहा।

एसएसपी आकाश तोमर के निर्देशन में थाना/पैरोकर एवं मॉनेटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 17-05-2022 को अभियुक्त 1-आशु पुत्र राजकुमार निवासी स्वतन्त्र कालोनी थाना मण्डी, सहारनपुर 2-अंशुल पुत्र राजकुमार निवासी स्वतन्त्र कालोनी थाना मण्डी, सहारनपुर 3-जय किशन पुत्र जगपाल निवासी बेडकी सादाबाद थाना झबरेड़ा, हरिद्वार को उपरोक्त मुकदमें में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 15,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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