घर में घुसकर हत्या करने वाले 2 कातिलों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

घर में घुसकर हत्या करने वाले 2 कातिलों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

मुजफ्फरनगर। हत्या करने के मामले में अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ ही 13000 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया।

गौरतलब है कि दिनांक 22.4.2017 को वादिया द्वारा थाना कोतवाली नगर पुलिस को तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्तगण 1. विकास, 2. धर्मवीर पुत्रगण जसवीर निवासीगण सादपुर थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर द्वारा घर में घुसकर वादिया के पिता की हत्या कर देने की घटना कारित की गई थी। वादीया द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को दिनांक 26.04.2017 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 09.07.2017 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

मंगलवार को न्यायालय एडीजे-09 द्वारा प्रत्येक आरोपी 1. विकास व 2. धर्मवीर उपरोक्त को धारा 302/34,457 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 13 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।




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