नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद- इतना जुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद- इतना जुर्माना

मुजफ्फरनगर। नाबालिग से दुष्कर्म के 02 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने सज़ा सुनाई।

गौरतलब है कि दिनांक 14.11.2016 को वादिया द्वारा थाना पुरकाजी पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्तगण 1. दर्शन पुत्र चन्द्रपाल निवासी महेसरी थाना लक्सर, हरिद्वार 2. वंशी पुत्र सुन्दर निवासी खेडकी थाना पुरकाजी, मुजफ्फरनगर द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी है। वादिया द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 612/2016 धारा 363,366,376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। दिनांक 20.11.2016 को थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा अभियुक्तगण दर्शन उपरोक्त व वंशी उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 12.12.2016 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

नाबालिग से दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदरराजू कुमार साव तथा थानाध्यक्ष पुरकाजी जयवीर सिंह के नेतृत्व में थाना पुरकाजी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान व पैरोकार प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 18.09.2024 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट-01 द्वारा आरोपी 1.दर्शन पुत्र चन्द्रपाल व वंशी पुत्र सुन्दर उपरोक्त को आजीवन कारावास तथा 50,000/- रुपये (प्रत्येक को) अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।

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