न्यायालय ने गैंगस्टरों को सुनाई कठोर कारावास की सजा
शामली। एसपी सुकीर्ति माधव के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा गैंगस्टर मामले में प्रभावी पैरवी के चलते 02 गैंगस्टर अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा 6-6 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 10,000-10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
गौरतलब है कि थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा लूट, हत्या, डकैती जैसी घटनाओं मे लिप्त रहे 02 गैंगस्टर अभियुक्त करम अली पुत्र करमूदीन निवासी बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली व सलाऊदीन पुत्र फरजूदीन निवासी शामली थाना शामली जनपद शामली के विरूद्ध वर्ष 1992 में गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी। उक्त मुकदमे में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तों को सजा कराए जाने के लिए एसपी शामली द्वारा जनपद की मॉनिटरिंग सेल को न्यायालय एडीजे-05 गैंगस्टर कोर्ट मुजफ्फरनगर में चलाने के लिए निर्देशित किया गया था।
थाना आदर्शमण्डी/मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय एडीजे-5 गैंगस्टर कोर्ट मुजफ्फरनगर में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफतला प्राप्त की है। न्यायालय द्वारा पुलिस की पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 24.05.2022 को न्यायालय एडीजे-05 गैंगस्टर कोर्ट मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त करम अली व सलाऊदीन उपरोक्त को 6-6 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000-10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न देने पर 1-1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया।