विभिन्न मामलों में अदालत ने सुनाई चार अभियुक्तों को सजा
शामली। पुलिस अधीक्षक अभिषेक के निर्देशन में शामली पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों में 04 अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
वर्ष 2017 को 03 अभियुक्तगण नीरज पुत्र महेश निवासी समसपुर थाना फलावदा जनपद मेरठ 2. संदीप पुत्र कुंवरपाल निवासी थाना लोनी जनपद गा0बाद 3. कन्हैया पुत्र विजय निवासी उज्जैन थाना उज्जैन जनपद भरतपुर राजस्थान के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 347/17 व 369/17 धारा 380,411,457 आईपीसी में थाना कांधला पर चोरी के मामलें में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया था। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्तों को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 03.01.2023 को न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को (चोरी करने के अपराध में) धारा 380 भादवि में 5 वर्ष 06 माह के कारावास व 2000/-, 2000/- रुपये का अर्थदण्ड धारा 457 भादवि (घर में घुसकर चोरी करने के अपराध में) में 5 वर्ष 06 माह के कारावास व 2000/- 2000/- रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 411 आईपीसी (चोरी का माल बरामद होना) में 3-3 वर्ष का कारावास व 500/- 500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया है । अर्थदंड न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है ।
2. वर्ष 1997 में अभियुक्त सादा पुत्र कल्लू निवासी दधेडूखुर्द थाना चरथावल जनपद मु0नगर के विरूद्ध मु0अ0सं0 176/1997 धारा 3/8 सीएस एक्ट व 11(1) पशुक्रूरता अधिनियम थाना आ0मंडी पर अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया था । जिसके क्रम में आज दिनांक 03.01.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उपरोक्त अभियोग में 14 दिन का कारावास व 5000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया ह।