हत्या- 6 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा- लगाया लाखों का जुर्माना
शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में हत्या व हत्या के प्रयास व मारपीट तथा अवैध हथियार की बरामदगी के मामले में 06 हत्याभियुक्तों को न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई आजीवन कारावास की सजा एवं 1,01,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।
गौरतलब है कि दिनांक 22.01.2018 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत 1.जानसार पुत्र बासा 2.महसूब पुत्र किताबू 3.मुन्साद पुत्र यामीन 4.इसरार पुत्र महसूब 5.जमशेद पुत्र किताबू 6.आजम पुत्र वासा समस्त निवासीगण ग्राम ख्वाजपुरा कबीरपुर थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा जाला उर्फ तैय्यब पुत्र फारुक निवासी ग्राम ख्वाजपुरा कबीरपुर थाना झिंझाना जनपद शामली की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी तथा मासूम के उपर जान से मारने की नियत से हमला किया गया था । घटना के संबंध में थाना झिंझाना पर दिनांक 22.01.2018 को मु0अ0सं0 46/2018 धारा 147/148/149/302/307/323 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार कर अवैध हथियारों की बरामदगी करते हुये न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया तथा उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरुप शामली पुलिस द्वारा नियमित प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 25.09.2023 को न्यायालय ADJ/SC ST/SPL कोर्ट शामली द्वारा उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण जानसार, महसूब, मुन्साद , इसरार, जमशेद, आजम उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302 /149 भादवि में आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माना अदा न करने पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास अभियुक्तगण उपरोक्त धारा 307 भादवि में 07-07 वर्ष कठोर कारावास व 05-05 हजार रुपये जुर्माना अदा न करने पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास धारा 148 भादवि में 02-02 वर्ष कठोर कारावास 01-01 हजार रुपये अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास धारा 323 भादवि में 06-06 माह कठोर कारावास 500-500 रुपये जुर्माना अदा न करने पर 01-01 माह अतिरिक्त कारावास तथा अभियुक्त महसूब व जानसार को अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम में 02-02 वर्ष कठोर कारावास व 01-01 हजार रुपये अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।