अदालत ने 5 अपराधियों को सुनाई सजा- अर्थदंड से किया गया दण्डित

अदालत ने 5 अपराधियों को सुनाई सजा- अर्थदंड से किया गया दण्डित

शामली। पुलिस अधीक्षक अभिषेक के निर्देशन में शामली पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 05 अपराधियों को न्यायालय मुज़फ्फरनगर जनपद शामली द्वारा कारावास की सजा सुनाई गई एवं अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2006 में थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण 1. ललित पुत्र सतेन्द्र कुमार 2. काला पुत्र दरियाव सिंह 3. पप्पू पुत्र बलजीत सिंह 4. विपिन पुत्र बलवन्त सिंह एवं उपेन्द्र पुत्र बलवन्त सिंह निवासीगण खेडागदाई थाना थानाभवन जनपद शामली द्वारा एकराय होकर हमला करने घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में परिजन द्वारा थाना थानाभवन पर तहरीर दाखिल की गई थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 432/06 धारा 147,148, 323/149, 324/149, 325/149, 308/149, 506 IPC व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें शामली पुलिस द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। विशेष न्यायालय एससी/एसटी/एडीजे-2 मु0नगर शामली में उक्त मामले का विचारण किया गया।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में शामली पुलिस द्वारा गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कर गवाही संपन्न कराई गई। शामली पुलिस के अथक प्रयास एवं निरंतर प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज विशेष न्यायालय एससी/एसटी/एडीजे-2 मु0नगर द्वारा उक्त मामले में अभियुक्त पप्पू को धारा 323 IPC में 01 वर्ष सश्रम कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदंड, अभियुक्त पप्पू, ललित व काला को धारा 506 IPC में 02-02 वर्ष कारावास व 1000/- रूपये का अर्थदंड, अभियुक्त ललित व काला को 325 भादवि में 03-03 वर्ष सश्रम कारावास व 2000/-2000/- रूपये के अर्थदंड, अभियुक्त ललित व काला को धारा 308 IPC एवं 3(1)10 SC/ST एक्ट में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-5000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। साथ ही अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

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