3 गैंगस्टरों को कोर्ट ने सुनाया सजा का फरमान- अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियो के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में शामली पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते 3 गैंगस्टर अपराधियों को न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मुजफ्फरनगर द्वारा 6, 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी एवं 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
गौरतलब है कि मुकदमा अपराध संख्या 495/2015 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त 1.मौ0 तकी पुत्र वीजा मौहम्मद, 2. साजिद पुत्र शौकतनील, 3. अनीस पुत्र वीजा मौहम्मद निवासीगण ग्राम मुण्डेट खादर थाना थानाभवन जनपद शामली के विरूद्व थाना थानाभवन पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त मौ0 तकी, साजिद व अनीस उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 06, 06 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 10,000-10,000/- रुपये के (कुल 30,000 रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।