रंगदारी, हत्या एवं लूट के 3 दोषियों को अदालत ने सुनाई 5- 5 साल की सजा
मुजफ्फरनगर। वर्ष 1993 में थाना सिखेड़ा क्षेत्र के गांव मंदौड निवासी अधिवक्ता कंवरपाल की खेत में सिर कटी लाश मिलने के संबंध में आरोपी इस्लाम पुत्र मासूम अली तथा रहमान पुत्र फारुख को दोषी मानते हुए न्यायालय की ओर से दोनों आरोपियों को पांच पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों दोषियों को 10- 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित करते हुए दोनों को अर्थदंड भी दिया गया है। दूसरे मामले में वर्ष 2015 की 9 दिसंबर को मेघराज पुत्र मांगेराम निवासी छपार से तमंचे के बल पर 50000 रुपये लूटने के मामले में अमित को 2 साल की सजा तथा 6000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया हैं।
मंगलवार को जिला अदालत में सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव मंदौड निवासी अधिवक्ता कंवरपाल की हत्या किए जाने और वर्ष 2015 की 9 दिसंबर को मेघराज पुत्र मांगेराम निवासी छपार से 50,000 रुपए हथियारों के बल पर लूटे जाने के मामलों की सुनवाई की गई। अदालत की ओर से पहले मामले में इस्लाम पुत्र मासूम अली तथा रहमान पुत्र फारुख निवासी सिखेड़ा को 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 हजार रूपये के जुर्माने से भी दंडित किया गया हैं। अदालत की ओर से साफ किया गया कि जुर्माना नहीं देने की दशा दोनों दोषियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
दूसरे मामले में अमित निवासी किशोरपुर थाना कैराना जनपद शामली को 2 साल की सजा सुनाते हुए उसके ऊपर 6000 रुपये का जुर्माना भी किया गया हैं।
अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह तथा विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा एवं दिनेश सिंह पुंडीर ने अदालत के सम्मुख आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की।