ज्ञानवापी सर्वे पर रोक से कोर्ट का इंकार- शिवलिंग सुरक्षित रखने का हुक्म
नई दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर देशभर में छिडे विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज एक अहम फैसला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है उसे सील कर दिया जाए और उसे पूरी सुरक्षा दी जाए। लेकिन इसके चलते नमाज में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। यह निर्देश देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार की तिथि मुकर्रर कर दी है।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर छिडे विवाद के मामले पर सुनवाई करते हुए अपने अहम फैसले में जिला प्रशासन को आदेश देते हुए कहा है कि शिवलिंग वाले स्थान को पूरी तरह सील करते हुए सुरक्षा में रखा जाए। लेकिन इसके चलते नमाज में बाधा नहीं आनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगली सुनवाई तक के लिए हम वाराणसी के जिला अधिकारी को आदेश देते हैं कि शिवलिंग वाले स्थान की सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए जाएं। साथ ही मुस्लिमों को नमाज पढ़ने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए।
इसके साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मामले को लेकर निचली कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे हालातों में हम सभी को जिला अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यूपी सरकार को कुछ मुद्दों पर उनसे सहायता की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट की ओर से सर्वे कराए जाने के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत परिसर की वीडियोग्राफी की जा रही है।