अदालत का केजरीवाल को इंसुलिन एवं डॉक्टरी सलाह से इनकार
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जोर का झटका देते हुए जेल में उन्हें इंसुलिन एवं डॉक्टर की सलाह उपलब्ध कराने से इनकार करते हुए कहा है कि इस बाबत मेडिकल बोर्ड का गठन करने के बाद ही केजरीवाल को कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।
सोमवार को राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने डॉक्टर से रोजाना 15 मिनट परामर्श और इंसुलिन की इजाजत देने की डिमांड की थी।
राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने अपने आदेश में कहा है कि केजरीवाल को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अदालत ने अपने निर्देश में कहा है कि विशेष परिस्थितियों में जेल प्रशासन एम्स निदेशक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की सलाह लेकर केजरीवाल को उपचार उपलब्ध करायेगा।
इसी के साथ अदालत ने एम्स को निर्देश दिया है कि वह एक मेडिकल बोर्ड का गठन करें और यह बोर्ड अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच करें। अदालत ने अपने आदेश में साफ किया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को इंसुलिन देने या नहीं देने का फैसला भी मेडिकल बोर्ड ही लेगा। इसके अलावा केजरीवाल की डाइट और किस तरह का वर्कआउट मुख्यमंत्री को जेल में करना है? यह सब कुछ मेडिकल बोर्ड ही निर्धारित करेगा।