कोर्ट ने अपराधियों को सुनाया पनिशमेंट का फैसला- रूपये ना देने पर बढ़ेगी सजा
शामली। एसपी अभिषेक के नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली/मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन सेल द्वारा गैंगस्टर मामले में प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर अभियुक्त अरुण को न्यायालय द्वारा 02 वर्ष 10 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
गौरतलब है कि थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा लूट एवं हत्या के प्रयास की घटना में लिप्त अभियुक्त अरुण पुत्र रामधन निवासी मौहल्ला बड़ी आल थाना कोतवाली जनपद शामली के विरूद्ध वर्ष 2019 में मुकदमा अपराध संख्या 1315/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए एसपी शामली द्वारा जनपद की मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन सेल को न्यायालय एडीजे/स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट कैराना शामली में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था।
थाना कोतवाली शामली/मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफतला प्राप्त की है। न्यायालय द्वारा पुलिस की पैरवी के फलस्वरूप आज न्यायालय एडीजे/स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट कैराना शामली द्वारा अभियुक्त अरुण उपरोक्त को 02 वर्ष 10 माह का कठोर कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।