अदालत का महेंद्र टिकैत को पेश करने का आदेश- क्या यमलोक जाएगी पुलिस!

अदालत का महेंद्र टिकैत को पेश करने का आदेश- क्या यमलोक जाएगी पुलिस!

मुजफ्फरनगर। अदालत ने पुलिस को किसान यूनियन के संस्थापक स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत का गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए आज अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। यह वारंट सिसौली में टिकैत परिवार को मिल भी गया है। अदालत के आदेश के बाद क्या पुलिस 13 साल पहले अपने जीवन की अंतिम सांस लेने वाले स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकट को गिरफ्तार करने के लिए यमलोक जाएगी।


गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक व किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अपने जीवन काल में बड़े-बड़े आंदोलन के लिए जाने जाते रहे हैं। स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में कई ऐतिहासिक आंदोलन भी हुए। कई बार धरना प्रदर्शन को लेकर स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होते रहे।

इसी संबंध में साल 2007 में तब मुजफ्फरनगर अब शामली जिले के कांधला थाने पर मनीष उर्फ मोनू तथा महेंद्र सिंह टिकैत के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 265/ 2007 धारा 147, 341 आईपीसी की तहत तर्ज हुआ था। तब से यह मुकदमा अदालत में विचाराधीन है । आज स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के परिजनों को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना जनपद शामली का एक गिरफ्तारी वारंट प्राप्त हुआ। जिसमें अदालत ने महेंद्र सिंह टिकैत अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन निवासी सिसौली थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर के नाम एक गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए थाना अध्यक्ष को लिखा कि निम्न अभियुक्त पर उपरोक्त वर्णित धाराओं के अपराध का आरोप है। इसलिए आपको निर्देश दिया जाता है कि आप निम्न अभियुक्त को गिरफ्तार करें और मेरे समक्ष पेश करें। ऐसा करने में कोई त्रुटि न हो। कैराना के न्यायालय अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट जनपद शामली के इस गिरफ्तारी वारंट को भारतीय किसान यूनियन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। अब अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है लेकिन 15 मई 2011 को अपने जीवन की अंतिम सांस लेने वाले चौधरी स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की मौत के 13 साल बाद अदालत द्वारा उनका गिरफ्तारी वारंट जारी करना सुर्खियों में बन गया है। अदालत के आदेश के बाद अब पुलिस 13 साल पहले अपने जीवन की अंतिम सांस लेने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को कैसे अदालत में पेश करेगी।

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