कोर्ट ने मांगी मस्जिद की अमीन रिपोर्ट- कृष्ण जन्मभूमि का होगा सर्वे

कोर्ट ने मांगी मस्जिद की अमीन रिपोर्ट- कृष्ण जन्मभूमि का होगा सर्वे

मथुरा। श्री कृष्ण के जन्म स्थान एवं शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की अदालत ने हिंदू सेना के दावे पर ईदगाह का अमीन सर्वे करने का आदेश जारी किया है। इसी तरह का आदेश वाराणसी में ज्ञानवापी के मामले में अदालत द्वारा पिछले दिनों दिया गया था।

शनिवार को मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद के मामले में हिंदू सेना की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिविजन तृतीय की कोर्ट द्वारा ईदगाह का अमीन सर्वे किए जाने का आदेश जारी किया गया है।

गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को इस मामले को लेकर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाने थे, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी थी। अदालत ने अब अगली सुनवाई के लिए अगले साल की 20 जनवरी की तिथि मुकर्रर की है। इस मामले में वादी के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि 8 दिसंबर को अदालत के सम्मुख पूरा मामला रखा गया था। अदालत द्वारा उसी दिन के इस मुकदमें को दर्ज करते हुए अमीन रिपोर्ट के आदेश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में 22 दिसंबर को अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी थी। अब 20 जनवरी तक अमीन को ईदगाह की रिपोर्ट अदालत के सम्मुख पेश करनी होगी। उल्लेखनीय है कि इसी महीने की 8 दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता एवं उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव की ओर से सिविल जज सीनियर डिविजन तृतीय की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में दावा करते हुए कहा गया था कि श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.35 एकड़ जमीन पर मंदिर तोड़कर औरंगजेब द्वारा ईदगाह तैयार कराई गई थी। हिंदू सेना की ओर से भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के सामने पेश किया गया है।

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