शहरी विकास सचिव व जिलाधिकारी को अवमानना नोटिस जारी
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अल्मोड़ा के कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को शहरी विकास सचिव और अल्मोड़ा के जिलाधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया है। इस मामले में 30 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।
कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने की याचिका पर न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इसी जून में उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अल्मोड़ा के जिलाधिकारी और नगर पालिका को निर्देश दिये थे कि वह अल्मोड़ा के एनटीडी से धार की तूनी तक रोड की मरम्मत और चौड़ीकरण के संबंध में जांच कर रिपोर्ट पेश करें लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गयी। दूसरी ओर आज नगर पालिका की ओर से कहा गया कि नगर पालिका ने रोड की मरम्मत के लिये शहरी विकास विभाग और जिलाधिकारी अल्मोड़ा को 74.48 लाख का प्रस्ताव भेजा है लेकिन अभी स्वीकृत नहीं हुआ है।
गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक श्री तिवारी की ओर से दायर जनहित याचिका में उपरोक्त सड़क की मरम्मत और चौड़ीकरण की मांग करते हुए कहा गया था कि एनटीडी से धार की तूनी तक सड़क बेहद खराब तथा संकरी है। यहां अक्सर जाम लगा रहता है जिससे स्कूली बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसके बाद उच्च न्यायलय ने डीएम अल्मोड़ा को जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था।