सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद लागू हुआ एससी आरक्षण में वर्गीकरण

हैदराबाद। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी सरकार की ओर से अनुसूचित जाति वर्गीकरण अधिनियम लागू कर दिया गया है। तेलंगाना अब देश का ऐसा पहला राज्य हो गया है जहां एससी जातियों में क्लासिफिकेशन लागू किया गया है।
सोमवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी सरकार की ओर से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर राज्य में अनुसूचित जाति वर्गीकरण अधिनियम लागू कर दिया गया है। जिससे अब तेलंगाना एससी जातियों में क्लासिफिकेशन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
सरकार की ओर से अधिनियम लागू करने को लेकर कहा गया है कि इसका उद्देश्य एससी जातियों के लिए मौजूदा 15% आरक्षण को तर्कसंगत बनाना है।
सरकार ने कहा है कि क्लासिफिकेशन के लिए 59 अनुसूचित जातियों की उपजातियां को पिछड़ेपन के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले वर्ग में 15 सबसे पिछड़ी जातियां हैं जो राज्य में एससी आबादी का 3.28% है उन्हें एक प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
उन्होंने बताया है कि दूसरे समूह में 18 जातियां शामिल की गई है जिनका प्रतिशत 62.74 है, ऐसे लोगों को 9% आरक्षण मिलेगा। तीसरे समूह में अपेक्षाकृत 26 बेहतर जातियां हैं, एससी आबादी में इनकी हिस्सेदारी 33.96% है। इन जातियों को 15% का आरक्षण दिया जाएगा।