3 हजार उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन पर CJI भी अचंभित- दे डाली...
नई दिल्ली। पंजाब में हाल ही में हुए 13000 पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव में 3000 उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी आश्चर्य व्यक्त किया है। अदालत ने असंतुष्ट उम्मीदवारों को इस बाबत चुनाव याचिका दायर करने की इजाजत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब में हुए पंचायत चुनाव में 13000 पंचायत प्रतिनिधियों के इलेक्शन में 3000 लोगों के निर्विरोध निर्वाचित होने के मामले को लेकर अदालत ने भी आश्चर्य जताया है।
देश की शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की बेंच ने कई उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को खारिज करने और अन्य चुनावी अनियमित का आरोप लगाने संबंधी याचिका पर पहले नोटिस जारी किए थे।
इसे लेकर अब पीठ ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति निर्वाचन आयोग के समक्ष चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं और आयोग को इन याचिकाओं को लेकर 6 महीने के भीतर फैसला करना होगा।
देश की शीर्ष अदालत ने कहा है कि जिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं अथवा फाड़ दिए गए, वह भी अपनी शिकायतें लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय जा सकते हैं। अदालत ने कहा है कि ऐसे उम्मीदवारों की याचिकाओं को सीमा अवधि के उल्लंघन के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि उम्मीदवारों की याचिकाओं को गुण दोष के आधार पर निपटाया जाना चाहिए।
संक्षिप्त सुनवाई के दौरान जब न्यायालय को बताया गया कि पंचायत के 13000 से अधिक पदों में से 3000 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं तो मुख्य न्यायाधीश ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह बहुत अजीब है। क्योंकि मैं ऐसे आंकड़े कभी नहीं देखे हैं। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की यह बहुत बड़ी संख्या है।