चीफ मिनिस्टर की याचिका खारिज- चलेगा जमीन घोटाले का केस

बेंगलुरु। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जोर का झटका देते हुए गवर्नर के आदेशों के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के मुताबिक मुख्यमंत्री के ऊपर जमीन घोटाले से जुड़े मामले को लेकर केस चलेगा।
मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से दिए गए बड़े फैसले के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर जमीन घोटाले से जुड़े मामले में केस चलेगा। हाई कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक के गवर्नर की ओर से इस बाबत जांच के आदेश दिए गए थे जो पूरी तरह से सही है। अदालत ने कहा है कि जमीन घोटाले से जुड़े मामले की जांच किए जाने की जरूरत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने गवर्नर के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत द्वारा आज खारिज कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि 17 अगस्त को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केस चलाने की आधिकारिक तौर पर अनुमति दी थी।