चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड- एडीजी ने कोर्ट में दर्ज कराए बयान
मुजफ्फरनगर। जनपद में वर्ष 2003 में हुए किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड में आज बचाव पक्ष की ओर से तलब कराए गए प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक जिला मुख्यालय पहुंचकर अदालत में उपस्थित हुए और अपने बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल एवं वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर दुष्यंत सिंह एवं योगेंद्र पवार ने पैरवी की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अब बहस के लिए 7 फरवरी की तिथि नियत की है।
बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक नवनीत सिकेरा चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड में आज बचाव पक्ष की ओर से तलब कराए जाने पर अदालत में उपस्थित हुए। इस दौरान एडीजी ने अदालत के सम्मुख अपने बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल तथा वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर दुष्यंत सिंह एवं योगेंद्र पवार ने पैरवी की।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार ने अब बहस के लिए 7 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 के दौरान जनपद में हुए किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड के समय आईपीएस नवनीत सिकेरा ने एसएसपी के तौर पर मुजफ्फरनगर में चार्ज लिया था। मामले की जांच के दौरान सीबीसीआईडी द्वारा तत्कालीन एसएसपी के बयान दर्ज किए गए थे।
उसी आधार पर आरोपी भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी राकेश टिकैत का नाम निकाल दिया गया था। लेकिन बाद में अदालत ने उन्हें इस मामले में तलब कर लिया था। अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2003 के सितंबर माह में थाना भौंरा कला के ग्राम अलावलपुर में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके बेटे पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने इस मामले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत, राजीव एवं प्रवीण को नामजद किया था। सुनवाई के चलते एक आरोपी राजीव तथा दूसरे प्रवीन की मौत हो गई थी।