CBI कोर्ट का फैसला रद्द- हाईकोर्ट से मैनेजर मर्डर कांड में राम रहीम बरी

CBI कोर्ट का फैसला रद्द- हाईकोर्ट से मैनेजर मर्डर कांड में राम रहीम बरी

चंडीगढ़। सीबीआई अदालत की ओर से दिए गए फैसले को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत देते हुए पूर्व मैनेजर हत्याकांड में डेरा मुखी समेत पांच आरोपियों को बरी कर दिया है।

मंगलवार को हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत देते हुए डेरे के पूर्व मैनेजर रणजीत हत्याकांड मामले में राम रहीम समेत पांच आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया है।

हाईकोर्ट ने 22 साल पुराने मामले में सीबीआई अदालत की ओर से दिए गए फैसले को रद्द कर दिया है। 22 साल पुराने इस मामले में सीबीआई अदालत द्वारा 19 साल के बाद डेरा प्रमुख राम रहीम को दोषी करार दिया था।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले रणजीत सिंह की वर्ष 2002 की 10 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि यह हत्या डेरा प्रमुख द्वारा इसलिए कराई गई थी क्योंकि डेरा प्रबंधन को इस बात का शक था कि पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण मामले की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी।

मर्डर के इस मामले को लेकर जांच कर रही पुलिस की कार्य प्रणाली पर अंगुली उठाते हुए रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए अपने पिता की हत्या के मामले की सीबीआई द्वारा जांच कराए जाने की मांग की थी। सौंपें जाने के बाद मर्डर के इस मामले की जांच कर रही सीबीआई अदालत ने अक्टूबर 2021 में राम रहीम समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था।

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