नियमों में बदलाव-पत्नी के साथ बाइक पर 4 साल का बच्चा बिठाया तो...?
देहरादून। बाइक पर पत्नी के साथ समूचे परिवार को बिठाकर चलना नए नियमों के तहत अब भारी पड़ सकता है। परिवहन मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में किए गए संशोधन के तहत 4 साल से ऊपर के बच्चे को बाइक पर सवारी के रूप में गिना जाएगा।
दरअसल दो पहिया वाहन बाइक और स्कूटर चालकों के साथ हो रही सडक दुर्घटनाओं को लेकर परिवहन मंत्रालय और विभाग बहुत ही गंभीर है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अब 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को बाइक व स्कूटर पर तीसरी सवारी के रूप में गिना जाएगा। नए नियमों के तहत यदि बाइक सवार अपने दुपहिया वाहन पर बच्चे और पत्नी को बैठाकर कहीं ले जा रहा है और बच्चे की उम्र 4 साल से अधिक है तो चेकिंग किए जाने के दौरान संबंधित का चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194-ए के मुताबिक पति पत्नी के अलावा चार साल से अधिक के बच्चें को बैठाकर ले जाने के नियम का उल्लंघन करने पर 1000 के चालान का प्रावधान निर्धारित किया गया है। दो पहिया वाहन चालकों की समस्यायें यही खत्म नही होती है। नये नियमों के तहत यदि बच्चे को मिलाकर भी सिर्फ दो लोग ही अपने स्कूटर या बाइक पर जा रहे हैं तो भी चालान कट सकता है। दरअसल नये मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र 4 साल से ज्यादा है और बच्चे ने हेलमेट नहीं पहन रखा है तो भी 1000 के चालान का प्रावधान किया गया है।