बोली हाईकोर्ट- चार धाम यात्रा पर 21 जून तक फैसला ले सरकार
देहरादून। उच्च न्यायालय ने चार धाम यात्रा शुरू करने की बाबत दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के पर्यटन सचिव से चार धाम यात्रा शुरू करने की तैयारियों पर 23 जून तक हलफनामा पेश करने को कहा है।
बुधवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आगामी चार धाम यात्रा शुरू किए जाने की बाबत दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई शुरू की। इस दौरान उच्च न्यायालय ने राज्य के पर्यटन सचिव से चार धाम यात्रा शुरू करने की तैयारियों पर 23 जून हलफनामा पेश करने को कहा है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब तक हम चार धाम यात्रा पर आने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर सुनिश्चित नहीं हो जाते हैं, तब तक यात्रा शुरू करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में पिछले दिनों संपन्न हुए महाकुंभ मेले का हवाला देते हुए कहा है कि तीर्थ नगरी हरिद्वार में आयोजित किये गये कुंभ के समय और बाद में देशभर में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले इस कदर बढ़ गए थे कि उन्हें थामने के लिए सरकार को लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों का सहारा लेना पड़ा था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि हम कोविड-19 के हालातों को फिर से बेकाबू होने नहीं दे सकते हैं।