गवाही के लिए कोर्ट में हाजिर ना होने पर SOG प्रभारी के वारंट जारी
शामली। धारा 307 के मामले में गवाही के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा एसओजी प्रभारी शामली के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनका वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। गवाह को आगामी 8 नवंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश भी बाबरी पुलिस को न्यायालय की ओर दिया गया है।
बुधवार को धारा 307 के अंतर्गत सरकार बनाम सोनू थाना बाबरी जिला शामली के मामले में गवाही देने के लिए कोर्ट में पेश नहीं होने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश-13 शक्ति सिंह की अदालत की ओर से एसओजी प्रभारी शामली संदीप बालियान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 350 सीआरपीसी का नोटिस भी जारी करते हुए एसओजी प्रभारी का वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। न्यायालय की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि उक्त गवाह को आगामी 8 नवंबर को कोर्ट में पेश किया जावे। अदालत की ओर से अपने आदेश की प्रतिलिपि कोषागार शामली एवं थाना प्रभारी बाबरी को आदेश का पालन करने के लिए भेजी गई है। कोर्ट का कहना है कि गवाह बार-बार तामिल के बावजूद कोर्ट में गवाही के लिए पेश नहीं हुआ है। इस कारण यह कार्यवाही की गई है।