"किसान आसान किश्त योजना'' के तहत बिजली बिलों का भुगतान न कर पाने वाले को मिलेगी छूट

किसान आसान किश्त योजना के तहत बिजली बिलों का भुगतान न कर पाने वाले को मिलेगी छूट

लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऊर्जा विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए ट्यूबवेल के बकाया बिलों का भुगतान आसान किस्तों में ब्याज माफी के साथ किए जाने के लिये पूरे प्रदेश में एक फरवरी 2020 से 'किसान आसान किश्त योजना' शुरू की गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि "किसान आसान किश्त योजना'' के तहत बिजली बिलों का भुगतान न कर पाने वाले किसानों को छूट मिलेगी।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने गुरूवार को यहां कहा है कि किसान आसान किश्त योजना' के तहत किन्हीं कारणों से देय किश्तों का भुगतान न कर पाने के कारण डिफॉल्ट हो गए हैं किसानों को नियमित भुगतान करने के लिये प्रेरित कर अधिक से अधिक राजस्व बढ़ाने के मद्देनजर क्षेत्रीय अधिकारियों को बिल रिवीजन के माध्यम से छूट प्रदान करने की सुविधा प्रदान की जाय।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक एम देवराज द्वारा प्रदेश के सभी वितरण निगमो एवं केस्को के प्रबंध निदेशक को इस संदर्भ में जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि 'किसान आसान किश्त योजना' में ऐसे पंजीकृत विद्युत उपभोक्ता, जो किश्त जमा न कर पाने के कारण डिफाल्ट कर गए हैं फिर भी किश्त अवधि (छह माह) में 31 जनवरी 2020 के मूल बकाये एवं इसके पश्चात के माह के सभी मासिक बिल का सरचार्ज सहित पूर्ण भुगतान कर देते हैं तो उन्हें 31 जनवरी तक के बकाये पर लगने वाले सरचार्ज की छूट प्रदान की जाएगी।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऊर्जा विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए ट्यूबवेल के बकाया बिलों का भुगतान आसान किस्तों में ब्याज माफी के साथ किए जाने के लिये पूरे प्रदेश में एक फरवरी 2020 से 'किसान आसान किश्त योजना' शुरू की गई थी, जिसमें किसानों का 31 जनवरी 2020 तक का ब्याज माफ होना था।

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