गृह राज्यमंत्री के बेटे को अभी रहना होगा जेल में-हाईकोर्ट से राहत नहीं

गृह राज्यमंत्री के बेटे को अभी रहना होगा जेल में-हाईकोर्ट से राहत नहीं

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में योगी सरकार से जवाब मांगा गया है। हिंसा के मामले में कारागार में बंद चल रहे मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को फिलहाल हाईकोर्ट की ओर से कोई राहत नहीं मिल सकी है। इस मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट की ओर से अब 10 दिन बाद की जाएगी।

सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जस्टिस करूणेश सिंह पंवार की सिंगल जज पीठ की ओर से लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर दिन रविवार को हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी गृह राज्यमंत्री अजय कुमार टेनी के बेटे आशीष मिश्र की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एजीए ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा और बताया कि मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही है। एजीए की ओर से कोर्ट को आगे बताया गया कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। इसके बाद हाईकोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने और सभी गवाहों के बयान दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। उल्लेखनीय है कि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर दिन रविवार को हुई हिंसा के मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आईजी पदमजा चौहान, प्रीतिंदर सिंह तथा एसबी शिरोडकर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। इस एसआईटी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस राकेश जैन मानिटरिंग कर रहे हैं। पिछले दिनों एसआईटी की टीम लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में घटनास्थल पर भी पहुंची थी।



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