लुटेरे को अलग-अलग मामलों में 2 वर्ष 10 माह का कारावास- जुर्माना भी हुआ
मुजफ्फरनगर। वर्ष 2018 में थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के नवीन मंडी के निकट एवं भोपा रोड तथा बिंदल वाली गली में महिलाओं से चेन लूटने एवं एक अन्य मामले में बैंक से रुपए निकालकर ले जा रहे व्यक्ति से लूटपाट किए जाने के मामले में दोषी लुटेरे को अलग-अलग 2 वर्ष 10 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों ही मामलों में आरोपी के ऊपर 16000 रुपए का जुर्माना करते हुए दोषी को अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
मंगलवार को जनपद न्यायालय में एसीजेएम-प्रथम की अदालत में हुई वर्ष 2018 में थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के नवीन मंडी के निकट तथा भोपा रोड एवं बिंदल वाली गली में जा रही महिलाओं के गले की चेन लूटने व एक अन्य व्यक्ति सतवीर सिंह जो बैंक से रुपए निकाल कर ले जा रहा था उससे 41000 रुपए लूटने की चार घटनाओं की सुनवाई में पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजे गए आरोपी शाहनवाज को दोषी ठहराते हुए एसीजे प्रथम प्रशांत कुमार सिंह ने उसे अलग-अलग 2 वर्ष एवं 10 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विद्वान न्यायाधीश ने दोषी शाहनवाज के ऊपर दोनों ही मामलों में 16000 रुपए का जुर्माना भी किया है। दोषी ठहराया गया आरोपी घटना के बाद से ही जिला कारागार में बंद चल रहा है। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई एसीजेएम प्रथम प्रशांत कुमार सिंह की अदालत में हुई अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी राम अवतार सिंह ने पीड़ितों की जोरदार पैरवी की। अभियोजन की कहानी के अनुसार थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2018 के नवंबर एवं दिसंबर माह में महिलाओं से गले की चेन लूटने की घटनाएं हुई थी।
लुटेरे का शिकार हुई एक महिला अधिवक्ता मनमोहन बत्रा की पत्नी थी, जिससे चैन लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने काफी भागदौड़ के बाद लूटपाट के आरोपी शहजाद को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से लूट का सामान भी बरामद कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया था। आरोपी उसी समय से जेल में निरुद्ध चला आ रहा है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के 4 मामलों का एक साथ निस्तारण महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।