छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 30 साल के कारावास की सजा

छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 30 साल के कारावास की सजा

हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में 12वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के 11 साल पुराने मामले के दो आरोपियों को स्थानीय अदालत ने सोमवार को दोषी ठहराते हुए 30 साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

अदालत ने अभियुक्तों को दुष्कर्म का वीडियो बना कर वायरल करने का भी दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले के एक आरोपी पर 51500 रुपये व दूसरे पर 62 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार करीब 11 वर्ष पूर्व जिले के राठ में आरोपियों ने रास्ते में जा रही छात्रा को जबरन अपने घर ले जाकर इस वारदात को अंजाम देकर उसका वीडियो भी बनाया था। वीडियो वायरल करने व पीड़िता के परिजनों की हत्या करने की धमकी देकर आरोपी छात्रा से ढाई वर्ष तक मनमानी करते रहे। जिससे तंग आकर पीड़िता ने

कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि छह मार्च 2011 की शाम सात बजे पीड़िता बाजार से अपने घर जा रही थी। उसी समय हेमंत पुत्र मुन्ना ने उसके घर के पास पहुंचने पर पीड़िता को दरवाजे पर अपने दोस्त फिरोज उर्फ आफताब के साथ मिलकर जबरन उसे घर के अंदर खींच लिया। जब उसने शोर मचाया तो फिरोज ने उसे तमंचा दिखा कर धमकी दी और दोनों ने बारी-बारी से दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया। इसके बाद दोनाें अभियुक्त उसे बदनाम करने की धमकी देकर ढाई साल तक अपनी हवस का शिकार बनाते रहे।

उनकी मनमानी से परेशान हो पीड़िता ने पुलिस में सामूहिक दुष्कर्म, छेड़खानी व आइटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) गीतांजलि गर्ग ने हेमंत व फिरोज को सामूहिक दुष्कर्म समेत अलग-अलग धाराओं में दोषी ठहराते हुए दोनों को 30 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनायी।

वार्ता

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