जिला पंचायत अध्यक्ष का ताज फिर सपा की वंदना पर

जिला पंचायत अध्यक्ष का ताज फिर सपा की वंदना पर

हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर की जिला पंचायत फिर से चर्चा में आ गयी है जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जयंती राजपूत डेढ़ साल पंचायत अध्यक्ष के पद पर आसीन रहने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनाव कराने और अविश्वास लाने के मामले को गैर कानूनी करार देते हुये समाजवादी पार्टी (सपा) की वंदना यादव को फिर से अध्यक्ष पद पर बहाल कर दिया।

उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सरोज कुमार यादव ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष वंदना यादव के खिलाफ भाजपा नेता दो अप्रैल 2018 को अविश्वास प्रस्ताव लाये थे जिसे वंदना यादव के पति पुष्पेंद्र यादव ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। चुनाव में 18 सदस्यों वाली जिला पंचायत के 12 सदस्यों ने वंदना यादव के खिलाफ मत डाले थे जबकि वंदना यादव का तर्क था कि यह चुनाव अवैध है।

उच्च न्यायालय ने दोनो याचिकाओं की सुनवायी करते हुये गुरूवार को अंतिम बहस में दोनो याचिकाओं को वंदना यादव के पक्ष में सही साबित करते हुये फिर से उन्हे अध्यक्ष करार दिया है। अधिवक्ता ने बताया कि जल्द ही न्यायालय के आदेश की प्रति जिलाधिकारी हमीरपुर को भेज दी जायेगी।

सरकार की तरफ से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रदीप त्रिपाठी थे, भाजपा की जयंती राजपूत की तरफ से मनोज गौतम पैरवी कर रहे थे। इस मामले में पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत के प्रतिनिधि संतराम राजपूत का कहना है कि न्यायालय का आदेश मिलने के बाद ही कोई कदम उठायेगे।

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