किशोरी से दुष्कर्म के मुजरिम को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
शामली। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में किशोरी के साथ दुराचार करने के आरोपी को स्थानीय अदालत ने दोषी करार देते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने सोमवार को सश्रम आजीवन करावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
फैसले में न्यायाधीश ने अर्थदण्ड की आधी धनराशी पीड़िता को देने का आदेश दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजन अधिकारी पुष्पेन्द्र मलिक ने बताया कि 28 नवंबर 2018 की रात करीब 10 बजे कैराना क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी को बराला निवासी मेहताब बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था। किशोरी के पिता ने 1 दिसंबर को कैराना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी मेहताब को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बयान में पीड़िता ने बताया कि आरोपी मेहताब ने उसे रात में घर से बाहर बुलाया था और उसके भाई को जान से मारने की धमकी देते हुए उसे अपनी बाइक पर बैठा कर ले गया था। मुजरिम ने कई दिन तक उसके साथ दुराचार किया था।
अदालत ने दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के बाद मेहताब को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा नही करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वार्ता