मिशन शक्ति की सफलताः पोक्सो एक्ट के तहत 14 वर्ष का सश्रम कारावास
गौतमबुद्धनगर। मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के कारण न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत दोषी को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मिशन शक्ति अभियान के तहत सोहनलाल पुत्र सूरजपाल निवासी ग्राम बारामती सैक्टर 35 नोएडा के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। उस पर धारा 376/354ए भादवि के तहत मुकदमा दर्ज था।
आरोपी के खिलाफ माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 5, विशेष न्यायाधीश पोक्सो 2 में मुकदमा चल रहा था। इस मामले में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई। विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी दोषी को भुगतना होगा। मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रभावी पैरवी के कारण अब तक 5 अभियुक्तों को सजा दिलाई जा चुकी है।