उत्तर प्रदेश में 6 महीने की मुद्दत लिए हड़ताल पर रोक

लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव, कार्मिक मुकुल सिंहल ने अधिसूचना जारी कर बताया है कोरोना संकट के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है। इसलिए , उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के तहत राज्यपाल ने छ: मास की अवधि के लिए हड़ताल,पर रोक लगा दी है।
इसके दायरे में उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलापों से सम्बन्धित किसी लोक सेवा,राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवा शामिल है।
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