पत्नी पर गोली चलाने के आरोपी जूता कारोबारी को नहीं मिली जमानत

पत्नी पर गोली चलाने के आरोपी जूता कारोबारी को नहीं मिली जमानत

मुजफ्फरनगर। दहेज उत्पीड़न के मामले को लेकर अपनी पत्नी के ऊपर गोली चलाने के आरोपी जूता कारोबारी की जमानत अर्जी अदालत की ओर से रद्द कर दी गई है। जिसके चलते आरोपी पति को अभी जेल की सलाखों के भीतर ही रहना होगा।

शनिवार को शहर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की सिद्धार्थ कॉलोनी में इसी वर्ष की 6 जून को हुई पत्नी पर गोली चलाने की घटना के मामले में जमानत अर्जी को लेकर अदालत में सुनवाई की गई। लिबर्टी शोरूम के मालिक अंशु अग्रवाल द्वारा अपनी पत्नी सौम्या अग्रवाल के ऊपर गोली चलाने के मामले को लेकर जेल में बंद आरोपी के वकील ने जिला जज के सामने जमानत अर्जी रखी। परंतु जिला जज चवन प्रकाश ने जमानत अर्जी को रद्द करते हुए उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जिसके चलते जूता कारोबारी को अभी कारागार के भीतर रहते हुए जेल की सलाखों के पीछे अपने दिन गुजारने होंगे।

उल्लेखनीय है कि पीड़िता के पिता वादी राजीव अग्रवाल ने अपने दामाद अंशुल अग्रवाल के ऊपर बेटी पर गोली चलाते हुए हमला करने तथा ससुर अजय अग्रवाल तथा सास विनीता के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। घटना के बाद गोली लगने से घायल हुई सौम्या अग्रवाल को गंभीर हालत के चलते ऋषिकेश स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर वह अभी तक अपना इलाज करा रही है।

इस मामले में थाना सिविल लाइन पुलिस विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जानलेवा हमला करने और दहेज उत्पीड़न के आरोप में अंशुल अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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