छात्राओं का यौन शोषण मामला-आरोपियों को नहीं मिली जमानत
मुजफ्फरनगर। जनपद के पुरकाजी ब्लॉक क्षेत्र के गांव के स्कूल में भोपा थाना क्षेत्र के गांव के स्कूल से लाई गई छात्राओं के साथ यौन शोषण मामले में जेल भेजे गए दोनों स्कूल संचालकों की आज भी जमानत नहीं हो पाई है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई सुनवाई के दौरान अभी तक इस मामले में चार्ज शीट दाखिल नहीं होने पर दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 17 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।
सोमवार को जनपद न्यायालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के पुरकाजी ब्लॉक क्षेत्र के गांव कम्हेडा में स्थित स्कूल में भोपा थाना क्षेत्र के एक स्कूल से लाई गई 17 छात्राओं के साथ यौन शोषण किए जाने के मामले की सुनवाई की गई। पोक्सो अदालत के विशेष जज संजीव कुमार तिवारी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान इस मामले में पुलिस की ओर से अभी तक चार्ज शीट अदालत में दाखिल नहीं किए जाने की वजह से विद्वान जज ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 17 जनवरी तक आगे बढ़ा दी है। उल्लेखनीय है कि पुरकाजी पुलिस की ओर से दो स्कूल संचालकों योगेश चौहान एवं अर्जुन सिंह के खिलाफ स्कूली छात्राओं के साथ यौन शोषण करने के आरोप में कई संगीन धाराओं 328, 354 एवं 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर पीड़िता छात्राओं के अदालत के सम्मुख बयान दर्ज कराए गए थे। मामला सुर्खियों में आने के बाद कई राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों के लोगों ने पीड़ितों के गांव में जाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ओर से पुरकाजी ब्लॉक क्षेत्र के गांव के स्कूल में छात्राओं के साथ हुए यौन शोषण का यह मामला राज्यसभा के भीतर भी उठाया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 की 18 नवंबर को भोपा थाना क्षेत्र के एक स्कूल की 17 छात्राओं को प्रैक्टिकल की परीक्षा दिलाने के बहाने पुरकाजी ब्लॉक क्षेत्र के गांव कम्हेड़ा स्थित स्कूल में रात को रखकर छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने के अलावा उन्हें धमकी दिए जाने की घटना को लेकर पुलिस की ओर से वर्ष 2021 की 5 दिसंबर को इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था।