किशोरी के दुष्कर्म के जुर्म में बीस साल की सजा

किशोरी के दुष्कर्म के जुर्म में बीस साल की सजा

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के एडिशनल विशेष जज पोक्सो कोर्ट से किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में आज सतेंद्र को 20 साल की कैद और एक लाख 20 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष ने आज यहां कहा कि नगर निवासी कक्षा 9 की छात्रा 14 साल की एक किशोरी का 10 जुलाई 2014 को अपहरण करने की रिपोर्ट उसके मामा ने कोतवाली नगर में दर्ज कराई थी। पुलिस ने अगले दिन युवक सतेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। किशोरी ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने भाई की हत्या की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

पुलिस ने किशोरी की डॉक्टरी जांच कराई और कोर्ट में कलमबंद बयान दर्ज कराया।

सुनवाई एडिशनल विशेष जज समय मिश्रा की कोर्ट में हुई। गवाहों के बयान फाइल पर उपलब्ध सबूत के आधार पर सतेन्द्र को अपहरण दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सज़ा दी ।

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