जुम्मे से पहले 52 दिन के लिए धारा 144, 5 लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध

जुम्मे से पहले 52 दिन के लिए धारा 144, 5 लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध

कानपुर। महानगर में पिछले हफ्ते हुई हिंसा की घटना के बाद वारदात से सबक लेते हुए अब जुम्मे से 1 दिन पहले ही प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है। 52 दिनों के लिए लगाई गई धारा 144 के अंतर्गत किसी भी स्थान पर 5 लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उपद्रव के बाद सख्ती बरत रही पुलिस लगातार बवाल के आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। इसके लिए 3 दर्जन से भी अधिक लोगों के पोस्टर जारी किए गए हैं।

बृहस्पतिवार को कानपुर प्रशासन की ओर से जुम्मे के एक दिन पहले ही जनपद भर में धारा 144 लागू कर दी गई है। 52 दिनों के लिए लागू की गई धारा 144 के अंतर्गत किसी भी स्थान पर 5 लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो व्यक्ति बीमार है और वह बगैर छड़ी के नहीं चल सकता है वह व्यक्ति प्रशासन के आदेश से मुक्त होगा। ड्यूटी पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी भी आदेश से मुक्त किए गए हैं। जिले भर में प्रशासन की अनुमति के बगैर कोई भी जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा ना ही कोई जनसभा या नुक्कड़ नाटक किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति 5 से ज्यादा लोगों के साथ ग्रुप के भीतर सड़क पर नहीं चल सकेगा। धारा 144 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति भड़काऊ या उत्तेजक नारे का प्रयोग नहीं करेगा और ना ही कोई ऐसा पोस्टर चस्पा करेगा जो लोगों की भावनाओं को आहत करता हुआ हो। कोई भी व्यक्ति धमाकेदार और आतिशबाजी वाली चीजों को नहीं दाग सकेगा। किसी भी शादी समारोह में हर्ष फायरिंग इस दौरान पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। धारा 144 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति खुली हुई दुकान को जबरिया बंद नहीं करा सकेगा।

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