बाहुबली को मिली राहत- 11 साल पुराने मुकदमे में रिहाई के आदेश
बांदा। पिछले तकरीबन 11 साल से जेल की सलाखों के पीछे रह रहे बाहुबली मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से भारी राहत मिली है। 11 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में अदालत की ओर से एक लाख के मुचलके पर मुख्तार अंसारी को जल्द जेल से बाहर भेजने के लिए कहा गया है। बाहुबली की रिहाई का परवाना भी जिला जेल में भेजा गया है। हालांकि कई अन्य मुकदमों के चलते अभी बाहुबली का जल्द जेल से बाहर आना मुश्किल है।
दरअसल 21 जनवरी को दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मामले में जेल में बंद चल रहे सदर विधायक मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने एमपी एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर विधायक को व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा करने का अनुरोध किया गया था। विशेष न्यायधीश एमपी एमएलए कोर्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने प्रार्थना पत्र को सुनवाई के लिए अगली तारीख में पेश करने का आदेश दिया था। आज हुई सुनवाई के दौरान एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से बाहुबली की जल्द रिहाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत की ओर से एक लाख के मुचलके पर मुख्तार अंसारी को जल्द जेल से बाहर भेजने को कहते हुए बाहुबली की रिहाई का परवाना भी बांदा जेल को भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था हालांकि कई अन्य मामलों के चलते अभी मुख्तार का जेल से बाहर आना मुश्किल है।