बलात्कारी को मिली 12 वर्ष कैद की सजा-हजारों का जुर्माना

बलात्कारी को मिली 12 वर्ष कैद की सजा-हजारों का जुर्माना

मुजफ्फरनगर। जनपद के ग्राम ककरौली से 15 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर राजधानी दिल्ली ले जाने के बाद वहां पर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में दुष्कर्मी जाहिद को अदालत की ओर से 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी के ऊपर अदालत ने 50 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए उसे अर्थदंड से भी दंडित किया है। बृहस्पतिवार को जनपद की जिला अदालत में विशेष पॉक्सों कोर्ट की ओर से वर्ष 2016 की 19 जुलाई को जनपद के ग्राम ककरौली से एक 15 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर दिल्ली ले जाते हुए वहां पर किराए के कमरे में उसके साथ बलात्कार करने वाले दुष्कर्मी को अदालत की ओर से सजा का ऐलान किया गया है।

विशेष अदालत पॉक्सो के जज संजीव कुमार तिवारी ने आरोपी जाहिद को 12 वर्ष कैद की सजा सुनाते हुए दुष्कर्मी के ऊपर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। उल्लेखनीय है कि बुधवार को पॉक्सो की विशेष अदालत में हुई सुनवाई के बाद विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा एवं मनमोहन वर्मा की ओर से बताया गया था कि वर्ष 2016 में थाना ककरौली क्षेत्र के 1 गांव निवासी किशोरी को उसके दो दोस्त किसी बहाने से बुलाकर दिल्ली ले गए थे। वहां जाकर उन्होंने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। घटना के संबंध में वर्ष 2016 की 21 जुलाई को ककरौली थाने में पीड़ित पिता की ओर से मुकदमा दर्ज कराया था।

पिता ने आरोप लगाया था कि पड़ोस में रहने वाला एक लडका 19 जुलाई को उनके घर पर आया था। जिसने उसकी नाबालिग पुत्री को गांव तेवड़ा की पुलिया पर किसी युवक के द्वारा बुलाने की बात कही थी। पीड़िता किशोरी अपने पड़ोसी तथा एक अन्य लड़के के साथ गांव तेवड़ा की पुलिया पर चली गई थी। जहां पहले से इंतजार कर रहा एक युवक पीड़िता का मुंह दबाकर उसे अपनी गाड़ी में डालकर मुजफ्फरनगर ले गया था और वहां से रेलगाड़ी में बैठकर वह किशोरी को दिल्ली ले गया। आरोपी ने दिल्ली पहुंचकर सीलमपुर इलाके में किराए का कमरा लिया और पीड़िता के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ रेप किया। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत के जज संजीव कुमार तिवारी ने की।



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