5 वर्षीय बालिका से रेप- रेपिस्ट को 20 साल कैद की सजा- जुर्माना भी किया
मुजफ्फरनगर। वर्ष 2019 की 17 जनवरी को शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 5 वर्षीय बालिका को दुकान से टॉफी दिलाने के बहाने जंगल में बावन दर्रा पुल के नीचे ले जाकर उससे बलात्कार करने के मामले में दोषी पाए गए युवक को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी पाए गए आरोपी पर अदालत की ओर से 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माने की सभी रकम पीड़िता को दिए जाने के निर्देश कोर्ट की ओर से दिए गए हैं।
शुक्रवार को जनपद न्यायालय की विशेष पॉक्सो कोर्ट नं.-1 की जज आरती फौजदार की अदालत में वर्ष 2019 की 17 जनवरी को थाना शहर कोतवाली के एक गांव की 5 वर्षीय बालिका को दुकान से टॉफी दिलाने के बहाने जंगल में 52 दर्रा पुल के नीचे ले जाकर उसके साथ बलात्कार किए जाने के मामले की सुनवाई की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी कुलदीप पुंडीर, विशेष पॉक्सो अधिवक्ता विक्रांत राठी एवं कुलदीप बालियान की ओर से आरोपी को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की गई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद जज आरती फौजदार ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी अनिल पुत्र रमेश निवासी गांव मलीरा को बच्ची के साथ बलात्कार का दोषी पाया और उसे 20 वर्ष कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ उसके ऊपर 25 हजार रुपये का जुर्माना करते हुए उसे अर्थदंड से भी दंडित किया है।
अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2019 की 17 जनवरी को थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव मलीरा का रहने वाला अनिल पुत्र रमेश 5 वर्षीय एक बालिका को दुकान से टॉफी दिलाने के बहाने मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग पर स्थित नदी के 52 दर्रा पुल के नीचे ले गया था और वहां बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। बच्ची को खोजते फिर रहे परिजनों ने आरोपी को बालिका के साथ रेप करते हुए रंगे हाथ दबोच लिया था और मारपीट कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। गंभीर रूप से घायल हुई बालिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने ग्रामीणों मारपीट करके सौपे गए अनिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।